अनुच्छेद 370 की संवैधानिक स्थिति पर कानूनविद फैजान मुस्तफा से बातचीत

FAIZANMUSTAFA.IN
07 August, 2019

5 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रभावहीन कर रही है. शाह ने सदन में इससे संबंधित दो बिल पेश किए- जम्मू -कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक. साथ ही शाह ने उसी तारीख को जारी राष्ट्रपति के आदेश का भी हवाला दिया जिसने भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को राज्य पर लागू कर दिया.

आजादी मिलने के बाद जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय को अनुच्छेद 370 ने औपचारिक स्वरूप दिया था. इसके तहत, रक्षा और विदेश नीति के मामलों के अतिरिक्त, सभी मामलों में केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर सरकार से सहमति लेनी जरूरी है.

फिर भी, जैसा कि राज्य दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन के अधीन है, केंद्र ने इस आवश्यकता को दरकिनार कर दिया- राष्ट्रपति के आदेश ने राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के बदले में स्वीकृति देने की अनुमति दी. पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से, सरकार ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर में विभाजित किया. केंद्र ने राज्य सरकार की अनुपस्थिति में कार्य किया और एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से अपने निर्णयों की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए. इस कदम के पीछे कानूनी बारीकियों को समझने के लिए, कारवां ​के सहायक संपादक, अर्शु जॉन ने हैदराबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के उपाध्यक्ष फैजान मुस्तफा से बातचीत की.

अर्शु जॉन (एजे): क्या आप राष्ट्रपति के आदेश के निहितार्थ की व्याख्या कर सकते हैं? इससे क्या परिवर्तन होंगे और इसने कैसे अनुच्छेद 370 को संशोधित करने पर पहले की सीमाओं को दरकिनार कर दिया?

फैजान मुस्तफा (एफएम): जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 का हवाला दिया गया है. राष्ट्रपति का जो आदेश जारी किया गया था, वह अनुच्छेद 370 के तहत जारी किया गया है. इसलिए सरकार ने 370 की उपयोगिता को देखा है. (इस) कार्रवाई की एक प्रमुख विशेषता यह है कि भारत सरकार (ऐसा लगता है - यह आज नहीं किया गया है. लेकिन ऐसा लगता है कि यह राह उसी ओर जा रही है) 370 के तहत अपनी विशेष शक्तियों को खोने जा रही है. यदि 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दे रहा था, तो साथ ही यह केंद्र सरकार को भी राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की बड़ी शक्ति दे रहा था और जम्मू-कश्मीर में वह जो कुछ भी करना चाहती है उसके करने की शक्ति दे रहा था- वह संविधान के किसी भी प्रावधान का विस्तार कर सकता है, संविधान के किसी भी प्रावधान को वह निलंबित कर सकता है. किसी अन्य राज्य के संबंध में ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी. लेकिन जम्मू और कश्मीर के लिए ऐसा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से किया गया.

अब जब और आखिरकार सरकार 370 को खत्म कर देगी- जैसा कि हम जानते हैं, उसने इसे (कल) नहीं किया- तब केंद्र सरकार की यह विशेष शक्ति खत्म हो जाएगी. इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति को भारत में किसी अन्य सामान्य राज्य की स्थिति से कम दर्जा दिया है. उन्हें एक विशेष दर्जा प्राप्त था और वे आज भी राज्य नहीं हैं, वे केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे. उनके प्रशासन में केंद्र की प्रमुख भूमिका होगी. यही कारण है कि सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस प्रशासन, जो कि राज्य के विषय हैं, जिस पर कोई भी राज्य कानून पारित कर सकता है और निर्णय ले सकता है, उन्हें अब केंद्र सरकार के पास रखा गया है.

एजे: जैसा कि आपने उल्लेख किया है, राष्ट्रपति के आदेश को अनुच्छेद 370 के तहत ही जारी किया गया था, लेकिन अनुच्छेद के उप-खंड (1) (डी) के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है. क्या कोई कानूनी प्रावधान या न्यायिक मिसाल है जो राज्यपाल को सरकार के बजाय सहमति देने की अनुमति देता है?

एफएम: नहीं, राज्य की सरकार का मतलब लोकप्रिय चुनी हुई सरकार होना चाहिए. लेकिन उदाहरण के लिए, कांग्रेस सरकारों के दौरान, मुझे याद है कि ऐसी ही एक स्थिति थी, जहां राज्यपाल जगमोहन की सहमति राज्य की सरकार के स्थान पर ली गई थी, और यह एक बुरी मिसाल थी (जगमोहन मल्होत्रा ​​ने राज्यपाल के रूप में कार्य किया था. जम्मू और कश्मीर 1984 और 1989 के बीच और फिर 1990 में). पूरा मामला यह है कि कांग्रेस ने भी अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग किया है और केवल अनुच्छेद 370 के तहत ही (भारत के) संविधान में संशोधन नहीं किया गया है, बल्कि जम्मू और कश्मीर के संविधान में भी संशोधन किया जा रहा है - एक ऐसी शक्ति जो 370 के तहत नहीं थी. इसलिए यह ताबूत में अंतिम कील है.

लेकिन अगर आप अनुच्छेद 370 के तहत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों को देखें तो अब तक भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा- उनमें से 45- पहले ही जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित हो चुका था. अब, आज हम कह रहे हैं कि वे सभी आदेश एक तरह से वापस ले लिए गए हैं और हम एक और आदेश जारी कर रहे हैं और हम कहते हैं कि पूरा संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो सकता है. इसलिए, संविधान का एक बहुत छोटा हिस्सा बचा हुआ था, जिसे जम्मू-कश्मीर के लिए लागू नहीं किया गया था और अब लागू कर दिया गया है.

मेरा मानना ​​है कि यह भारत के साथ कश्मीर के एकीकरण के बजाय जम्मू और कश्मीर की स्वायत्ता का सवाल था क्योंकि राज्य का एकीकरण पहले ही हो चुका है. जम्मू और कश्मीर का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि एकीकरण पूरा हो गया है. मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि संभवतः बाद में वे (भारत के) संविधान में संशोधन करना चाहेंगे और शायद राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से "संविधान सभा" (अनुच्छेद 370) को "विधान सभा" शब्द से बदलना समस्या मूलक हो सकता है.

एजे: किस अर्थ में? क्या आप इसे और विस्तार से बता सकते हैं?

एफएम: आप जम्मू और कश्मीर में (भारत) के संविधान के किसी भी प्रावधान को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 370 के तहत कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं. लेकिन "संविधान सभा" के स्थान पर "गवर्नर" शब्द को बदलना- मुझे लगता है कि थोड़ा समस्या मूलक है, क्योंकि अंततः यह संवैधानिक संधि के खिलाफ जाता है जिसे हमने जम्मू और कश्मीर के साथ परिग्रहण का साधन स्वीकार करके बनाया था.

एजे: सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले आए हैं जिनमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी नहीं है और जम्मू-कश्मीर सरकार की सिफारिश के बिना कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है. क्या ये पहले बाधा थे?

एफएम: नहीं, कोई बाधा नहीं थी. यह राजनीतिक इच्छाशक्ति का सवाल था, या संवैधानिक प्रतिबद्धता का जो हमने जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ जाहिर की थी. राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया है कि यह किसी भी निर्णय, आदेश, वगैरह के बावजूद भी नहीं होगा.

एजे: राष्ट्रपति के आदेश ने संविधान के अनुच्छेद 367 में एक उप-खंड जोड़ा है, जो कुछ शर्तों की व्याख्या से संबंधित है. क्या कानूनी रूप से और एक संविधान संशोधन के बिना इस उप-खंड को जोड़ना कानूनी रूप से स्वीकार्य है?

एफएम: नहीं, अनुच्छेद 367 में, यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको एक संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी. लेकिन आप देखें, धारा 370 के तहत, जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं. यही सरकार ने किया है.

एजे: लेकिन इस उप-धारा के बारे में क्या कहेंगे जो उसने अनुच्छेद 367 में जोड़ी है?

एफएम: यह मुख्य बिंदु है. एक ओर, (सरकार) अनुच्छेद 35 ए की आलोचना कर रही है - कि राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से, बिना संशोधित प्रक्रिया के, आप 35 ए को कैसे शामिल कर सकते हैं. (1954 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 ए को जम्मू-कश्मीर के उन "स्थायी निवासियों" की एक विशेष श्रेणी बनाने के लिए राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से शामिल किया गया था, जिन्हें रोजगार और संपत्ति के अधिग्रहण जैसे मामलों में विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं.) सरकार इसी का विरोध करती रही है. अब, सरकार ने एकदम वही काम किया है. इसलिए, तकनीकी रूप से, राष्ट्रपति के आदेश के तहत, संविधान में संशोधन, जैसा कि जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है, संभव है.

एजे: सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की स्थिति में, उन मुद्दों का क्या होगा जिन्हें अदालत को स्थगित करना होगा?

एफएम: मुख्य प्रश्न यह होगा कि क्या यह सही है कि (जैसा कि राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन किया गया है) विधान सभा संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करेगी. लेकिन इससे भी अधिक, मैं यह कहूंगा कि संविधान पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए आने के लिए दो से तीन साल की आवश्यकता होगी.

एजे: ऐसा क्यों है?

एफएम: क्योंकि संविधान पीठ के समक्ष अन्य मामले लंबित हैं.

एजे: क्या जम्मू-कश्मीर का द्विभाजन संवैधानिक रूप से मान्य है? राष्ट्रपति के आदेश से पहले संविधान ने क्या प्रतिबंध लगाए थे?

एफएम: अनुच्छेद 3 के तहत द्विभाजित करना संभव है. लेकिन आपको विधानसभा की सहमति की फिर से आवश्यकता होगी. चूंकि विधानसभा भंग है इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था. राज्यपाल विधान सभा का एक खराब विकल्प है.

एजे: उस मामले में, दोनों मुद्दों के लिए, यह एक केंद्रीय पहलू है - क्या राज्यपाल विधान सभा का स्थान ले सकता है?

एफएम: यह बुरा होगा. जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कांग्रेस ने भी ऐसा किया है. उन्होंने राज्यपाल जगमोहन की सहमति ली थी. अनुच्छेद 370 का पहले दुरुपयोग किया गया है, अब इसका फिर से दुरुपयोग किया गया है.

एजे: जब कांग्रेस ने किया था, क्या तब भी इसे संवैधानिक चुनौती का सामना करना पड़ा था?

एफएम: नहीं, इसे चुनौती नहीं दी गई थी.

एजे: जब कभी अदालत इस पर सुनवाई करेगी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं वह क्या जवाब दे सकती है?

एफएम: यह बेंच की रचना पर निर्भर करेगा. यदि अदालत ने संविधान के बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण लिया, तो वे कहेंगे कि अनुच्छेद 370 स्थाई हो गया है, वहां संविधान सभा नहीं है. यदि वे उदार दृष्टिकोण रखते हैं, तो वे कहेंगे कि 370 को केवल विधान सभा की सहमति से खत्म किया जाएगा. लेकिन, मुझे लगता है कि आज जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश को अंततः बरकरार रखा जा सकता है.

एजे: संविधान के प्रावधानों के अनुसार क्या ये आदेश संवैधानिक रूप से मान्य हैं?

एफएम: कहना मुश्किल है. 370 के तहत कोई भी आदेश जारी किया जा सकता है, इसलिए, यह आदेश भी ठीक है. लेकिन इस मामले में मौलिक और आदर्श रूप से राज्य विधान सभा से परामर्श किया जाना चाहिए था. इसी तरह, राज्य विधान सभा को मामला भेजे बिना द्विभाजन नहीं किया जाना चाहिए था. मुझे लगता है कि अनुच्छेद 3 का उल्लंघन पूरी तरह से समस्या मूलक है और अमित शाह ने (लोकसभा में) अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि (जम्मू और कश्मीर को) राज्य के रूप में दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह एक लंबा रास्ता है, यह जल्द होने वाला नहीं है. यह जनमत संग्रह की तरह है - जिसका वादा किया गया था कि जब स्थिति में सुधार होगा, तो जनमत संग्रह किया जाएगा. लेकिन 70 साल हो गए. इसलिए मुझे नहीं पता कि केंद्र शासित से वापस राज्य बनने में कितने दशक लगने वाले हैंं.