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7 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा से लगी दिल्ली सीमा पर अरावली के निचले इलाके में बसे खोरी गांव के घरों को छह सप्ताह में गिराने का आदेश दिया. कोर्ट में डाली गई एक जनहित याचिका के मुताबिक खोरी में करीब दस हजार लोग रहते हैं जिसमे से अधिकांश गरीब प्रवासी श्रमिक हैं जो पिछले दो दशकों में यहां रह रहे हैं. कई लोग जमीन के डीलरों द्वारा बिना दस्तावेज के प्लॉट खरीदने के कारण ठगे गए थे.
पहले से ही कोरोनावायरस और उसके कारण लगे लॉकडाउन से बेहाल खोरी के निवासी अब अपने पक्के घरों से बेदखल होने के डर में जी रहे हैं. निवासियों के अनुसार घरों को गिराने का आदेश आने के बाद खोरी में कम से कम तीन लोगों ने खुदखुशी कर ली है.